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Thursday, July 17, 2025
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Action : सूजी, ​रिफाइंड और मिल्क पाउडर से बन रहा कलाकंद पकड़ा, 150 रुपए किलो में सप्लाई

राजगढ़ में कीड़े लगे छोले मिले, कई दुकानों से खराब मिठाई नष्ट कराई और चेतावनी दी

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अलवर. खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने मंगलवार को मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ नीमराना और राजगढ़ में कार्रवाई (Action) की गई। शिकायत पर ग्राम जनक सिंहपुरा नीमराना में  फर्म दिकशु एवं वंशु मिल्क एजेंसी पर कार्रवाई की। मौके पर 50 किलो दूषित कलाकंद एवं 60 किलो बदबूदार मावे को मौके पर ही नष्ट कराया गया। यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव के नेतृत्व में कार्रवाई की गई।

यादव ने बताया कि काफी दिनों से मिलावटी कलाकंद की बिक्री हाईवे के आसपास के होटल एवं रेस्टोरेंटो पर होने की सूचना मिली। जांच में सही मिलने पर प्रतिष्ठान के मालिक सहीराम पुत्र श्री राम सिंह निवासी जनकपुर नीमराना द्वारा मिलावटी कलाकंद को 150 से 160 रुपए किलो मैं आसपास के सभी होटल एवं रेस्टोरेंटों पर सप्लाई किया जा रहा था ये दुकानदार दूध निर्मित कलाकंद बता कर 400 से 450 रुपए किलो भाव में बेचा जा रहा है।

कार्रवाई के दौरान मिल्क पाउडर के कटटे रिफाइंड तेल के पीपे ,सूजी की बोरियां मिली। खाद्य सुरक्षा दल ने प्रतिष्ठान के मालिक को फोन पर बात करके मौके पर आने को दी लेकिन प्रतिष्ठान का मालिक मौके पर नहीं पहुंचा वहां उपस्थित हलवाई और कर्मचारियों द्वारा बताया  कि हमारे द्वारा मिल्क पाउडर सूजी और रिफाइंड तेल मिलाकर कलाकंद बनाया जा रहा है, जिसे आसपास के होटल एवं रेस्टोरेंटों पर दूध निर्मित कलाकंद के नाम पर बेचा जा रहा है। मौके पर कलाकंद एवं मावे का सैंपल लिया गया। इसको जांच के लिए जयपुर प्रयोगशाला में भेजा गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी  केशव गोयल के नेतृत्व में राजगढ़ के गोल मार्केट में  जयश्री गणेश डेयरी से घी का सैंपल लिया और शेष बचे 15 किलो घी का सैंपल लिया। गोल मार्केट में शिवकृपा स्वीट होम से पनीर, भैरूबाबा स्वीट होम से पनीर, मावा लड्डू का सैंपल ​लिया और फर्म से 10 ​किलो खराब मिठाई फिंकवाई।

कस्बे के मेला चौराहा पर जोधपुर मिष्ठान भंडार कलाकंद का सैंपल लिया और 15 ​किलो खराब मिठाई फिंकवाई। माचाड़ी चौराहे पर गणेश मिष्ठान भंडार से पनीर का सैंपल लिया और 10 ​किलो कीड़े लगे छोले और 10 किलो खराब मिठाई नष्ट कराई। सैँपल अमानक पाए जाने पर न्यायालय मे परिवाद प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें 5 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

 

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