Alwar. पॉक्सो (Pocso Court) न्यायालय ने छह साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी चाचा को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को पांच लाख रुपए की सहायता देने के आदेश दिए हैं। यह फैसला महज 9 महीने में सुनाया गया है।
पॉक्सो न्यायालय के सरकारी अधिवक्ता रोशन दीन खान ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को अलवर शहर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई थी। जिसमें 6 साल की बच्ची से रिश्ते में चाचा लगने वाले युवक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची स्कूल से लौट रही थी।
इसी दौरान आरोपी उसे उठाकर अपने साथ ले गया और कमरे में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया। बच्ची की चीख पुकार सुनकर उसकी मां मौके पर पहुंची। यह देखकर आरोपी मौके से फरार हो गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया।
उसके बाद न्यायालय में चालान पेश हुआ। चालान पेश होने के बाद लगातार मामले की सुनवाई हुई। न्यायालय ने केवल 9 महीने में दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। प्रॉसीक्यूशन साइड से गवाह व दस्तावेज पेश किए गए। तो एफएसएल रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इसके आधार पर न्यायालय ने मामले की गम्भीरता को देखते हुए आरोपी चाचा को मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही पीड़िता को सहायता स्वरूप 5 लाख रुपए देने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि जल्द से जल्द मामले में फैसला आने से समाज में संदेश जाता है और गलत काम करने वाले लोगों में भय रहता है।